बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कारावास 

10 हजार का जुर्माना भी लगाया

बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कारावास 
शहर की पोक्सो क्रम संख्या 5 अदालत ने 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के एक साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कोटा। शहर की पोक्सो क्रम संख्या 5 अदालत ने 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के एक साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कैथून मैं आरोपी देवकरण लोधा पुत्र कालू लाल निवासी गणेश कॉलोनी अकलेरा जिला झालावाड़ के खिलाफ उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कैथून में 4 मार्च 2022 को रिपोर्ट दी थी उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई हुई थी। उसकी 12 वर्षीय पुत्री दोपहर 1 बजे कुआं पर गई थी, जहां कुछ देर बाद उसकी पुत्री की चीखने की आवाज सुनकर वह वहां गया, तो उसने देखा आरोपी देवकरण उसकी पुत्री से छेड़छाड़ कर रहा था।

इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

 

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