गांजा तस्कर को तीन वर्ष का कठोर कारावास, बैग की तलाशी लेने पर उसमें पांच किलोग्राम गांजा बरामद
25,000 रुपए जुमार्ना
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है
कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 9 सितम्बर 2020 को कुन्हाड़ी थानाधिकारी ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक शख्स को बैग सहित डिटेन किया था । शख्स का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम पंकज भारती पुत्र रमाकांत, कोटा रामचंद्रपुरा छावनी चित्रा डेरी के पास का निवासी बताया।
उसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें पांच किलोग्राम गांजा बरामद हुआ जिसे जब्त कर लिया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद पंकज भारती उर्फ राकेश उर्फ कालिया के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। आरोपी को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह लेखबद्ध कर कुल 47 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए पंकज भारती उर्फ राकेश उर्फ कालिया को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया।
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