जल जीवन मिशन घोटाला मामला : महेश जोशी को जमानत देर शाम जेल से रिहा, कहा- मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया
2.01 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग मामले के आरोपी और पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत दे दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद जयपुर सेंट्रल जेल से बुधवार शाम वे रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले वे गोविंद देव जी मंदिर गए और वहां पूजा की।
नई दिल्ली/जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग मामले के आरोपी और पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत दे दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद जयपुर सेंट्रल जेल से बुधवार शाम वे रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले वे गोविंद देव जी मंदिर गए और वहां पूजा की। कोर्ट ने 13 सितंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान महेश जोशी की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने कहा था कि याचिकाकर्ता पांच महीनों से जेल में बंद है और उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज मूल मामले में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले अप्रैल महीने में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के मुताबिक महेश जोशी पर 2.01 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में महेश जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनेदेन होने का दावा किया है।
बेटा पहुंचा महेश जोशी को लेने
पूर्व मंत्री महेश जोशी को रिहा होने के दौरान उनके बेटे रोहित जोशी समेत करीब 25 समर्थक पहुंचे। जोशी शाम करीब साढ़े छह बजे जेल से बाहर आए।
मुझे गलत तरीके से फंसाया गया: जोशी
जेल से बाहर मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं का निशाना बना रही है। जोशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। चूंकि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हम न्याय की लड़ाई लडेंगे।

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