अफीम तस्करी के दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की जेल

50,000 रुपए जुमार्ना

अफीम तस्करी के दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की जेल

कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी कोटा - गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन से दो लोगों को डिटेन किया था ।

कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने अफीम तस्करी के दो आरोपियों  को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है एवं प्रत्येक को 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  12 अक्टूबर 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने कोटा रेलवे स्टेशन  के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी कोटा - गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन से दो लोगों को डिटेन किया।  नाम, पता पूछने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम बालू सिंह  दूसरे  ने  ईश्वर सिंह पिपलिया मोहम्मद थाना गरोठ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश का निवासी  बताया। तलाशी लेने पर  दोनों  के कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई।

अफीम जब्त कर पुलिस ने  दोनों आरोपियों बालू सिंह और ईश्वर सिंह के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह लेखबद्ध कराए गए और कुल 49 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों बालू सिंह और ईश्वर सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास और दोनों को 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया।

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