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राजस्थान  जयपुर 

नगरीय निकायों में पट्टा व लीज डीड अब आयुक्त या अधिशासी अधिकारी स्तर से होंगे जारी, दिए निर्देश

नगरीय निकायों में पट्टा व लीज डीड अब आयुक्त या अधिशासी अधिकारी स्तर से होंगे जारी, दिए निर्देश राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों में पट्टा और लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया को लेकर नया स्पष्ट आदेश जारी किया है। विभाग ने बताया कि जहां निर्वाचित बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, वहां प्रशासक को केवल बोर्ड की शक्तियां दी गई हैं, महापौर, सभापति या अध्यक्ष की नहीं।
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