नगरीय निकायों में पट्टा व लीज डीड अब आयुक्त या अधिशासी अधिकारी स्तर से होंगे जारी, दिए निर्देश
पट्टे व लीज डीड एकल हस्ताक्षर से जारी
राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों में पट्टा और लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया को लेकर नया स्पष्ट आदेश जारी किया है। विभाग ने बताया कि जहां निर्वाचित बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, वहां प्रशासक को केवल बोर्ड की शक्तियां दी गई हैं, महापौर, सभापति या अध्यक्ष की नहीं।
जयपुर। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों में पट्टा और लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया को लेकर नया स्पष्ट आदेश जारी किया है। विभाग ने बताया कि जहां निर्वाचित बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, वहां प्रशासक को केवल बोर्ड की शक्तियां दी गई हैं, महापौर, सभापति या अध्यक्ष की नहीं। आदेश में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कई नगरीय निकायों में लीज डीड, पट्टा और सामान्य पत्रावलियां भी प्रशासक के सामने अनुमोदन के लिए भेजी जा रही हैं, जो नियमों के अनुरूप नहीं है।
प्रशासक के समक्ष केवल वही मामले प्रस्तुत किए जाएं, जिन पर बोर्ड स्तर पर निर्णय आवश्यक हो। अब निर्देश दिए गए हैं किपट्टों से संबंधित सभी पत्रावलियों का अनुमोदन आयुक्त या अधिशासी अधिकारी स्तर पर ही किया जाए और पट्टे व लीज डीड एकल हस्ताक्षर से जारी किए जाएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस स्पष्टीकरण के बाद भी यदि पट्टा या लीज डीड लंबित रहती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आयुक्त या अधिशासी अधिकारी की होगी।

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