बांग्लादेश : हाईकोर्ट ने यूनुस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की ओर से दायर किए गए थे
बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी आरोप खारिज कर दिए हैं।
ढाका। बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी आरोप खारिज कर दिए हैं, जो भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की ओर से दायर किए गए थे। डेली स्टार के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग ने यूनुस के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के मामले को खारिज कर दिया। उन पर ग्रामीण दूरसंचार श्रमिकों के लाभ भागीदारी कोष से 25.22 करोड़ टका की हेराफेरी करने तथा धन शोधन विरोधी कानूनों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया था। ढाका की एक विशेष अदालत में 12 जून 2023 को यूनुस और अन्य के खिलाफ औपचारिक आरोप दायर किए गए थे।
यूनुस के वकील बैरिस्टर अब्दुल्ला-अल-मामून ने कहा कि अपीलीय अदालत के फैसले के बाद सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हुए। यह पहली बार नहीं है जब अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने के बाद यूनुस पर लगे आरोप कानूनी रूप से खारिज किए गए हों। उन्होंने पिछले साल तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को हटाने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। ग्रामीण दूरसंचार के प्रमुख के रूप में, यूनुस सहित कई अन्य लोगों पर वर्ष 2023 में एसीसी द्वारा धन शोधन और श्रम कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, हालांकि इन सभी आरोपों को अदालतों ने खारिज कर दिया है, जिससे यूनुस और उनके साथी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सात अगस्त 2024 को यूनुस के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने जल्दबाजी में ढाका श्रम न्यायालय के फैसले को पलट दिया।

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