अदालत ने ट्रंप की वित्तीय प्रोत्साहन योजना पर लगाई अस्थायी रोक, कोर्ट न कहा - यह विचार किया जाएगा कि यह कदम कानूनी है या नहीं

न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई होगी 

अदालत ने ट्रंप की वित्तीय प्रोत्साहन योजना पर लगाई अस्थायी रोक, कोर्ट न कहा - यह विचार किया जाएगा कि यह कदम कानूनी है या नहीं

अमेरिका के बोस्टन शहर में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देने वाली योजना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।

वाशिंगटन। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देने वाली योजना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। यह निर्णय उस समय लिया गया, जब देर रात कर्मचारियों को स्थगित इस्तीफा योजना के लिए आवेदन करने का समय था, जिसे आमतौर पर एक बायआउट के रूप में वर्णित किया जा रहा है। 
न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें यह विचार किया जाएगा कि यह कदम कानूनी है या नहीं। अब तक 60 हजार से अधिक संघीय कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के सभी कर्मचारियों को भी बायआउट का प्रस्ताव दिया गया। 

व्हाइट हाउस का लक्ष्य बायआउट के जरिए संघीय कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत तक की कटौती करना है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएनएआईडी) के कर्मचारियों की संख्या को 10 हजार से कम कर के 300 से भी कम करने की योजना बना रहा है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह व्यापक कटौती स्थायी होगी या अस्थायी।

 

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