amnesty scheme 2026
राजस्थान  जयपुर 

राजस्थान सरकार ने जारी की एमनेस्टी स्कीम-2026, बकाया कर व विवादित मांगों के निपटान का मिलेगा मौका

राजस्थान सरकार ने जारी की एमनेस्टी स्कीम-2026, बकाया कर व विवादित मांगों के निपटान का मिलेगा मौका वित्त विभाग ने राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उपधारा के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए “एमनेस्टी स्कीम-2026” लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह योजना जनहित में बकाया कर और विवादित मांगों के निपटान तथा कर में रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई।
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