सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखने का सुनाया फैसला

जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखने का सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री (गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री) नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दी गई क्लीन चिट को सही बताया।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री (गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री) नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दी गई क्लीन चिट को सही बताया। कोर्ट ने क्लीन चिट बरकरार रखने का फैसला फैसला सुनाया। अदालत ने दंगे में गुलबर्ग सोसायटी में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद ईशान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जाकिया ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार करने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी। उच्च न्यायालय ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जाकिया की याचिका खारिज कर दी थी।  इसके बाद याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

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