क्रूज पर रेव पार्टी : आज जमानत याचिका पर सुनवाई

क्रूज पर रेव पार्टी : आज जमानत याचिका पर सुनवाई

आर्यन सहित आठ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

मुंबई। अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान और सात अन्य को ड्रग्स रखने के आरोप में यहां की एक अदालत ने गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस बीच अदालत आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार सुबह सुनवाई करेगी। आर्यन खान और अन्य की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) हिरासत अवधि गुरुवार को ही समाप्त हुई थी और दिन में दोपहर बाद इन सभी को अदालत में पेश किया गया। इन सभी को दिन में किल्ला अदालत में पेश किया  गया था।  अभी छापेमारी जारी एनसीबी ने इन सभी को अधिक समय तक हिरासत में लेने की रिमांड याचिका पेश करते हुए कहा कि अभी भी इस मामले में छापामारी जारी है और जो भी इन छापों में पकड़ा जाएगा उन सभी को मौजूदा आरोपियों के सामने बिठाकर आमना सामना कराया जाएगा। एनसीबी की रिमांड कॉपी के अनुसार, हमने इस मामले में एक आरोपी अंचित कुमार और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है तथा आरोपियों की वाट्सएप चैट से इनके गठजोड़ का साफ तौर पर पता चलता है और ऐसे में उन्हें और हिरासत में रखे जाने की जरूरत है। 

मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा
 अदालत को यह भी बताया गया कि आर्यन खान और अन्य के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है तथा बुधवार रात को बरामद किए गए सामान के बाद मौजूदा आरोपियों को हिरासत में रखे जाने की आवश्यकता है। अदालत ने हालांकि एजेंसी की याचिका को अस्वीकार कर दिया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया।  


वकील की दलील : आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला
 अभियोजन पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि एजेंसी को मामले की जांच के लिए पर्याप्त समय दिया गया लेकिन उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी नया सबूत नहीं पाया गया है और इसे देखते हुए उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए और इस दलील को बाद में अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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