2 हजार के नोट पर नहीं होगी जल्द सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई

कहा, इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरुरत नहीं

2 हजार के नोट पर नहीं होगी जल्द सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई

उच्चतम न्यायालय ने 2000 रुपये के नोट को बिना किसी वैध पहचान पत्र के बदलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बार फिर शुक्रवार को शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने 2000 रुपये के नोट को बिना किसी वैध पहचान पत्र के बदलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बार फिर शुक्रवार को शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार को ठुकराते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि इस अदालत द्वारा इस मामले में गत एक जून को दिए गए आदेश पर अमल किया जाए जिसमें गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

इससे पहले न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने उपाध्याय की ओर से दायर अपील पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से एक जून को इनकार करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टियों के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं।

अधिवक्ता उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 24 मई को शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। अगले दिन उन्होंने इस मामले को 'विशेष उल्लेख के दौरान उठाया था। अपील में कहा गया है कि 29 मई 2023 का दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला न्यायोचित नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 19 और 20 मई को जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)  की अधिसूचना ने अवैध धन को वैध बनाने का अवसर दिया है। इसलिए स्पष्ट रूप से यह अधिसूचना मनमाना, तर्कहीन और समानता के मौलिक अधिकार के नियमों का उल्लंघन है।

Read More कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा को धमकी देने वाले ने किया आत्मसमर्पण, आपराधिक मामले में चल रहा था फरार

उच्च न्यायालय ने 29 मई को उपाध्याय की जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह विशुद्ध रूप से बैंकनोटों की वापसी से संबंधित नीतिगत निर्णय है और इसे विकृत या मनमाना नहीं कहा जा सकता है या इसने काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

Read More दीपावली को यूनेस्को की "अमूर्त सांस्कृतिक विरासत" में शामिल करने पर बोलें पीएम मोदी, प्रभु श्रीराम के आदर्श हमेशा ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें

उपाध्याय ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय यह मानने में विफल रहा कि आरबीआई अधिसूचना में स्वीकार करता है कि प्रचलन में 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 6.73 लाख करोड़ रुपये से घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है। याचिका में आगे कहा गया है कि इसका मतलब है कि 3.11 लाख करोड़ लोगों के लॉकर में पहुंच गए हैं और बाकी जमाखोरी कर दी गई है।

Read More भारत पहुंचे इटली के उप प्रधानमंत्री ताजानी, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि अधिसूचनाएं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी लेनदेन अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, लोकपाल अधिनियम, सीवीसी अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और काला धन अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विपरीत थीं।

उपाध्याय ने यह भी तर्क दिया है कि लगभग 30 करोड़ परिवारों के पास 130 करोड़ आधार कार्ड हैं।  इसी तरह 225 करोड़ बैंक खाते हैं, जिनमें 48 करोड़ जन धन खाते शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि बैंक खाते में जमा किए बिना या किसी भी प्रकार की पर्ची और पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

Post Comment

Comment List

Latest News

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब केवल बीएस-4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब केवल बीएस-4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल बीएस-4 या उससे ऊपर मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे। बीएस-3...
भारत–अर्जेंटीना कृषि सहयोग को नई मजबूती, कार्य योजना 2025-2027 पर किये हस्ताक्षर
मोदी के नेतृत्व एवं भजनलाल की मेहनत से राजस्थान कर रहा है विकास के नए आयाम स्थापित:​ डिप्टी सीएम दियाकुमारी
रेलयात्री कृपया ध्यान दें...लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एलान, ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा इतना शुल्क, जानें पूरा मामला
बुकिंग शुरू होते ही टाटा सिएरा ने बाज़ार में मचाया तहलका: पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा ऑर्डर कन्फर्म
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु वेल्लोर दौरे पर, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन
गुणवत्ता में  5 दवाएं, एक मेडिकल प्रोडक्ट फैल, बेचने पर रोक लगाई