Rajasthan Assembly Election & Genral Election : निर्वाचन विभाग ने वाहन अधिग्रहण की नवीन दरें की जारी

अधिग्रहण की दरों की तुलना में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि

Rajasthan Assembly Election & Genral Election : निर्वाचन विभाग ने वाहन अधिग्रहण की नवीन दरें की जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनावों के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वाहन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाती है।

जयपुर। निर्वाचन विभाग ने आगामी विधानसभा चुनाव-2023 और आम चुनाव-2024 के संबंध में वाहन अधिग्रहण की नवीनतम दरों की सूची जारी कर दी है। नवीनतम दरों में पिछले विधानसभा और लोकसभा आम चुनावों के वाहन अधिग्रहण की दरों की तुलना में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनावों के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वाहन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाती है। उन्होंने बताया कि वाहन अधिग्रहण की नवीनतम दरों के अनुसार अनुबंधित कैरिज बसों की श्रेणी में 25 सीट की बसों के लिए 1750 रूपये प्रतिदिन, 35 सीटों की बसों के लिए 2400 रूपये प्रतिदिन, 36 से अधिक सीट के लिए 3000 रूपये की दर निर्धारित की है। इसी प्रकार स्टेज कैरिज बसों के लिए क्रमशः 1450 रूपये, 1800 रूपये एवं 2225 रूपये प्रतिदिन निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि इसी क्रम में अनुबंधित मिनी बसों के अधिग्रहण के लिए 1750 रूपये प्रतिदिन, ऑटो रिक्शा के लिए 330 रूपये प्रतिदिन, टैक्सी (इण्डिका, एम्बेसडर) के लिए 1100 रूपए, टैक्सी (इनोवा) के लिए 1625 रूपए एवं बोलेरो आदि के लिए 1325 रूपए प्रतिदिन निर्धारित है। 

इसी तरह ट्रक श्रेणी के विभिन्न वाहनों के लिए 960 रूपए, 1200 रूपए एवं 1450 रूपए तथा क्रेन-जेसीबी के अधिग्रहण के लिए 4200 रूपये प्रतिदिन निर्धारित है।

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