राजनीतिक दलों को 15 नवंबर तक बताना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला
राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि का विवरण सीलबंद लिफाफे में भेजना होगा। ये विवरण दो सीलबंद लिफाफे में भेजना होगा। पहले में चंदे का ब्यौरा और दूसरे में पहले लिफाफे को रखना होगा।
चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा पाने वाली पार्टियों को इसका विवरण जमा कराने का आदेश दिया है। इसके लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। दरअसल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चंदे की रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद ये आदेश दिया गया है।
राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि का विवरण सीलबंद लिफाफे में भेजना होगा। ये विवरण दो सीलबंद लिफाफे में भेजना होगा। पहले में चंदे का ब्यौरा और दूसरे में पहले लिफाफे को रखना होगा। लिफाफे में 30 सितंबर 2023 तक मिले पैसे का विवरण देना होगा।
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