छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की जेल
10,000 रुपये का जुर्माना
पीड़िता कचरा फेंकने गई थी तभी आरोपी ने छेड़छाड़ की।
कोटा। एक साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता ने 14 जनवरी 2023 को देवली माझी निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस थाना देवली माझी में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 13 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे वह घर के पीछे कचरा फेंकने गई तभी आरोपी जितेंद्र वहां आया और उसने गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश कर बयान कराए और 13 दस्तावेज पेश किए।
Related Posts
Post Comment
Latest News
दिल्ली में 27 साल से चुनाव हार रही भाजपा, अब मुख्यमंत्री आवास पर करना चाहती है कब्जा : संजय
09 Oct 2024 19:07:31
भाजपा दिल्ली में बार-बार चुनाव लड़ती है और हार जाती है। भाजपा दिल्ली में पिछले 27 साल से लगातार चुनाव...
Comment List