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Read More... यौन शोषण मामला: तमिलनाडु पॉक्सो कोर्ट ने पुजारी को सुनाई 178 वर्ष की सजा, लड़कियों को मिठाई खिलाकर देता था वारदात को अंजाम
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By Jaipur NM
तमिलनाडु की पॉक्सो कोर्ट ने तीन मासूम बच्चियों के यौन शोषण मामले में 70 वर्षीय मंदिर पुजारी को 178 वर्ष की कठोर कारावास सुनाई है। जज गोकुल मुरुगन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी सजाएं अलग-अलग भुगतने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ितों को ₹5 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजे से इनकार : पॉक्सो कोर्ट के आदेश के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा, जानें पूरा मामला
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By Jaipur PS
राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा नहीं देने को गलत माना है। अदालत ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट ने आय का स्रोत नहीं बताने के आधार पर पीड़िता के प्रार्थना पत्र को गलत तरीके से खारिज किया है। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम मुआवजा दिलाने की गुहार की, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-3, महानगर प्रथम ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई थी। नाबालिग को बेचने पर दंपती सहित तीन आरोपियों को 20-20 साल की जेल
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By kota
कोर्ट ने 16 वर्षीय पीड़िता को छह लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की जेल
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By kota
पीड़िता कचरा फेंकने गई थी तभी आरोपी ने छेड़छाड़ की। नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल
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By kota
आरोपी 14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसे 6 दिन तक अपने मामा और मौसी के यहां खेत में बनी टापरी में लड़की से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की कैद
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By kota
पीड़िता ने पुलिस थाना रामगंजमंडी में उसके पड़ोस में रहने वाले राकेश पुत्र रामलाल के खिलाफ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की जेल
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By kota
पीड़िता ने इस मामले में पुलिस थाना सांगोद में आरोपी अशोक सुमन के खिलाफ 20 अप्रैल 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल
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By kota
पीड़िता की मां ने पुलिस थाना चेचट में आरोपी के खिलाफ उसकी दिव्यांग (मूक -बधिर) पुत्री के साथ खेत में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। नाबालिक से दुष्कर्म व पोक्सो के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास
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By kota
पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 363 - 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया । 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
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By kota
आरोपी ने उसे बातचीत करने के लिए मोबाइल भी दिलवाया था वह उससे रोजाना बातचीत फोन से करती थी। मौका मिलने पर वह उससे मिलती रहती थी। सुरेश नायक से जान पहचान होने से अच्छी तरह जानती थी। नाबालिग के अपहरण व धोखाधड़ी के मामले में 5 साल करावास
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By Jaipur
आरोपी ने 14 साल की नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर, मां की बीमारी के नाम पर 3 लाख रुपए हड़प लिए थे। 