34 दिन बाद राजस्थान के 309 नगरीय निकायों से हटी आचार संहिता
विकास कार्यों पर लगी रोक हटी
जयपुर। राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में पिछले 34 दिन से लागू आदर्श आचार संहिता मंगलवार शाम समाप्त हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आचार संहिता समाप्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही चुनावी माहौल में लगी पाबंदियां भी हट गईं और अब संबंधित शहरी निकाय क्षेत्रों में सामान्य प्रशासनिक एवं विकास गतिविधियां पहले की तरह आगे बढ़ सकेंगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त 2026 को प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई थी। आचार संहिता 19 अगस्त की शाम से 22 सितंबर की शाम तक, यानी करीब 34 दिन प्रभावी रही। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया के चलते शहरी क्षेत्रों में नई विकास योजनाओं की घोषणा, नए कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर सहित ऐसी गतिविधियों पर रोक रही, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थीं। हालांकि, आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो चुके कार्यों को जारी रखने की अनुमति थी।

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