छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की जेल

10,000 रुपये का जुर्माना

छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की जेल

पीड़िता कचरा फेंकने गई थी तभी आरोपी ने छेड़छाड़ की।

कोटा। एक साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता ने 14 जनवरी 2023 को देवली माझी निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस थाना देवली माझी में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 13 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे वह घर के पीछे कचरा फेंकने गई तभी आरोपी जितेंद्र वहां आया और उसने गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश कर बयान कराए और 13 दस्तावेज पेश किए।

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