नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की जेल
10,000 रुपये का जुर्माना
कोटा। शहर की पोक्सो क्रम संख्या पांच कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से छेड़छाड़ तथा पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10000 का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता ने इस मामले में पुलिस थाना सांगोद में आरोपी अशोक सुमन पुत्र जगन्नाथ सुमन के खिलाफ 20 अप्रैल 2020 को दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 19 अप्रैल की रात घर पर माता पिता के साथ सो रही थी। आरोपी रात करीब 2:30 बजे मेन गेट की कुंडी खोल कर घर में घुस आया। आवाज सुनकर उसके पिता उठे। उन्होंने आरोपी को घर में देख पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह पिता को धक्का देकर भाग गया। आरोपी ने दूसरे दिन सुबह उसे फोन कर शादी करने का दबाव बनाया जबकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। वह दसवीं कक्षा में पढ़ती है। आरोपी अशोक आते जाते उससे छेड़छाड़ करता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 457, 354 डी पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। अनुसंधान में आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। 11 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 10000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया।

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