यूं होता है पंचायती राज संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, जानें
लॉटरी से 8 श्रेणियों के लिए होता है आरक्षण
जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज और निकाय संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के लिए फ़ॉर्मूला तय है। इस फ़ॉर्मूले से लॉटरी निकाली जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनावों के लिए भी सभी जिलों में बुधवार को लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के जरिए अनारक्षित ऑपन, अनारक्षित महिला, ओबीसी ऑपन, ओबीसी महिला, एससी ऑपन, एससी महिला, एसटी ऑपन और एसटी महिला के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। अनारक्षित ऑपन सीटों पर सामान्य वर्ग अलावा भी किसी भी वर्ग का व्यकित चाहे वो महिला हो या पुरूष कोई भी दावेदार बन सकता है। अनारक्षित महिला सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा किसी भी वर्ग की महिलाओं को प्रत्याशी बनाया जा सकता है।
ओबीसी ऑपन के लिए आरक्षित सीटों पर ओबीसी वर्ग से पुरूष या महिला कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। इसी प्रकार ओबीसी महिला के आरक्षित सीटों पर ओबीसी महिलाओं की ही दावेदारी हो सकती है। एससी ऑपन आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति से पुरूष या महिला कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। एससी महिला के लिए आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला ही प्रत्याशी बन सकती है।
एसटी ऑपन के लिए आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति से पुरूष या महिला किसी को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। एसटी महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति की महिला को ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है।

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