किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद, 20000 रुपए का जुर्माना

आरोपी करता था झाड़फूंक का कार्य

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद, 20000 रुपए का जुर्माना

आरोपी ने ऊपरी हवा का हवाला बताते हुए इलाज करने की सलाह दी थी ।

कोटा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम  तीन न्यायालय के न्यायाधीश दीपक दुबे ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए शेष जीवन काल तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी  पर 20000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने 22 मार्च 2022 को महावीर नगर पुलिस थाने में उसके साथ दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने रिपोर्ट में बताया था कि डेढ़ साल पहले वह बीमार हो गई थी उसके मम्मी पापा ने उसका इलाज करवाया  लेकिन  आराम नहीं हुआ  उसके माता-पिता ने आरोपी को  दिखाया था। वह देवी देवताओं के आने की बात कह कर झाड़फूंक का कार्य करता था उसने  ऊपरी हवा का हवाला बताते हुए इलाज करने की सलाह दी थी। इस पर  माता-पिता ने घर पर नवरात्र में माता जी के जागरण का कार्यक्रम रखा  इसके थोड़े दिन बाद ही आरोपी उसके घर  किराए का कमरा लेकर रहने लगा और  मोबाइल पर बातचीत करने के लिए दबाव बनाता था। वह बात करना नहीं चाहती थी तो उससे कहता था मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है तुम मुझसे बात करो इस पर वह उससे बातचीत करने लगी।

इसी दौरान एक दिन आरोपी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने बदनामी करने और जान से मारने की धमकी दी।आरोपी उसके यहां 8 महीने किराए पर रहा  इस दौरान वह उसे  डरा धमकाकर  तथा माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। आरोपी उसे कई बार होटल में भी ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया ट्रायल के दौरान 13 गवाहों के बयान  तथा 35 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए शेष जीवन काल तक उम्र कैद की सजा सुनाई तथा 20000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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