CBSE बोर्ड के रिजल्ट फॉर्मूला को 'सुप्रीम' मंजूरी, 12वीं की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड की छात्रों के मूल्यांकन संबंधी स्कीम को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जो छात्र मूल्यांकन से सहमत नहीं, वो आगे चलकर होने वाले लिखित परीक्षा में पेश हो सकते हैं। स्कीम में इसका पहले से प्रावधान है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड की छात्रों के मूल्यांकन संबंधी स्कीम को मंजूर कर लिया। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जो बच्चे 12वीं क्लास में शमिल होने थे, उन्हें एनडीए और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना है। क्या सिर्फ 12वीं की परीक्षा ही कोरोना के खतरे का कारण बन सकती है, दूसरी नहीं। ये तो संभव नहीं है। फिर 12वीं परीक्षा को रद्द करने का क्या औचित्य है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। परीक्षा में पेश होने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की है, इसके बाद परीक्षा रद्द हुई। क्या आप चाहते हैं कि ये फैसला पलटकर फिर से 20 लाख छात्रों को अधर में डाल दें।
जनहित में लिया गया फैसला: जस्टिस खानविलकर
जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि ये बड़े जनहित में लिया गया फैसला था। हम प्रथमदृष्टया इस फैसले से सहमत थे। हरेक परीक्षा अलग है। हरेक का अलग बोर्ड है। सीबीएसई ने जनहित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। स्थिति लगातार बदल रही है। ये पता नहीं कि एग्जाम कब होंगे, अनिश्चितता की स्थिति से बच्चों की मनोदशा पर बुरा ही असर पड़ेगा।
फैसला स्कूलों और छात्रों पर छोड़ देना चाहिए
यूपी पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से वकील विकास सिंह ने कहाकि आईसीएसई का कहना है कि लिखित परीक्षा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बजाए ये फैसला स्कूलों और छात्रों पर छोड़ देना चाहिए कि वो लिखित परीक्षा में पेश होना चाहते हैं या नहीं। तब कोर्ट ने कहा कि स्कूल कैसे अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। कृपया बेतुकी सलाह न दें। जो छात्र मूल्यांकन से सहमत नहीं, वो आगे चलकर होने वाले लिखित परीक्षा में पेश हो सकते हैं। स्कीम में इसका पहले से प्रावधान है। किसी छात्र को इससे दिक्कत हो, वो हमारे सामने अपनी बात रख सकते हैं।
छात्रों के पास दोनों विकल्प
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि स्कूलों के पास फैसला लेने का अधिकार नहीं है। पर छात्रों के पास जरूर है। उनके पुराने परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आंका जाएगा। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं तो आगे परीक्षा में बैठ सकते हैं। उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा में मिले अंक ही फाइनल होंगे। कोर्ट ने पूछा कि क्या छात्रों को शुरू में ही मौका नहीं दिया जा सकता कि वो लिखित परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन मे एक विकल्प चुन लें। जो यह विकल्प चुनें, उनका मूल्यांकन न हो। आप उनके लिए परीक्षा का इंतजाम करें। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि स्कीम के तहत छात्रों को दोनों विकल्प मिल रहे हैं। अगर वो आंतरिक मूल्यांकन में मिले नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे, तो लिखित परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन अगर लिखित परीक्षा चुनते हैं तो फिर मूल्यांकन में मिले नंबर का कोई औचित्य नहीं है। लिखित परीक्षा के नंबर ही मान्य होंगे। जस्टिस महेश्वरी ने भी कहा कि छात्रों को ये अंदाजा ही नहीं होगा कि उन्हें आंतरिक मूल्यांकन में कितने नंबर मिलेंगे। लिहाजा लिखित परीक्षा या आतंरिक मूल्यांकन में से किसी एक विकल्प को चुनना उनके लिए भी मुश्किल होगा।
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