जांच अधिकारी को 7 साल से अधिक सजा वाले अपराध में मौके पर बुलानी होगी एफएसएल टीम 

गृह राज्यमंत्री के क्षेत्र के भी दो थाने शामिल हैं

जांच अधिकारी को 7 साल से अधिक सजा वाले अपराध में मौके पर बुलानी होगी एफएसएल टीम 

अन्य थानों में सात साल से अधिक हुए अपराधों के मामले में स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। पुलिस यदि आवश्यकता होगी तो एफएसएल टीम को बुला सकती है और आवश्यकता नहीं है।

जयपुर। प्रदेश के 43 थानों में यदि सात साल से अधिक सजा वाले अपराध होते हैं, तो वहां मौके पर जांच अधिकारी को साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल को बुलाना ही होगा। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 176(3) की तहत किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य थानों में सात साल से अधिक हुए अपराधों के मामले में स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। पुलिस यदि आवश्यकता होगी तो एफएसएल टीम को बुला सकती है और आवश्यकता नहीं है, तो एफएसएल को बुलाना अनिवार्य नहीं होगा। इन 43 थानों में गृह राज्यमंत्री के क्षेत्र के भी दो थाने शामिल हैं। 

अपराधी को सजा दिलाने में मिलेगा सहयोग
नए कानून में सात साल से अधिक सजा वाले अपराध में मौके पर एफएसएल को बुलाना अनिवार्य किया है। बताया जा रहा है कि एफएसएल मौके पर जाएगी तो बेहतर साक्ष्य जुटाएगी और उससे अपराधी के खिलाफ अहम सबूत इकट्ठे हो सकेंगे और अपराधी को सजा दिलाने में काफी मदद मिलेगी।

अभी पर्याप्त संसाधन नहीं 
नए कानून में  एफएसएल की अनिर्वायता के बावजूद पर्याप्त संसाधन नहीं होने से हर अपराध पर एफएसएल मौके पर नहीं जा सकती। वर्तमान में करीब दो हजार क्राइम सीन पूरे साल में आते हैं जो नए कानून की पालना के बाद करीब 40 से 50 हजार हो जाएंगी। 

जयपुर कमिश्नरेट में 14 थानों में किया लागू
जिला         सर्किल              थाना
जयपुर      गांधी नगर          गांधी नगर, लाल कोठी, महिला थाना पूर्व, मोतीडूंगरी, एसएमएस हॉस्पिटल
              अशोक नगर         अशोक नगर, ज्योति नगर, विधायकपुरी
              वैशाली नगर         वैशाली नगर, चित्रकूट और करणी विहार
कोटा       कोटा फॉर्थ            महावीर नगर, अनंतपुरा, आरके पुरम, रानपुर
उदयपुर    नगर पूर्व              भोपालपुरा, हिरणमगरी, प्रताप नगर, सवीना, सूरजपोल
जोधपुर    जोधपुर सेन्ट्रल    नागोरी गेट, सदर बाजार, सदर कोतवाली, खांडा फालसा, महिला थाना
अजमेर    अजमेर नॉर्थ        क्रिश्चियन गंज, सिविल लाइन्स, कोतवाली अजमेर, महिला थाना
भरतपुर    भरतपुर सिटी      अटलबंद, कोतवाली, मथुरा गेट, महिला थाना
बीकानेर    नगर सिटी         कोटगेट, कोतवाली, महिला थाना, मुक्ताप्रसाद नगर, नया शहर
डीग          नगर                 सीकरी और नगर 

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राज्य सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन द्वारा 43 थानों पर नया कानून 176 (3) बीएनएसएस के तहत फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण को आवश्यक कर दिया गया है। भविष्य में अन्य थानों को भी इसी नए कानून के अर्न्तगत कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए पांच वर्ष का समय दिया है। 
- डॉ. अजय शर्मा, निदेशक एफएसएल

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