नई बसें शुरू करने की मुख्यालय से लेनी होनी अनुमति
बिना किसी पूर्व सूचना के संचालित बसों को बंद कर देते थे
अब तक यह देखा जा रहा था कि मुख्य प्रबंधक अपनी सुविधा अनुसार नई बसें शुरू कर रहे थे या बिना किसी पूर्व सूचना के संचालित बसों को बंद कर देते थे।
जयपुर। राजस्थान रोडवेज के मुख्य प्रबंधकों को नई बसें शुरू करने व बंद करने की अब मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश से मुख्य प्रबंधकों की ओर से की जा रही मनमानी पर रोक लगेगी। आदेश के अनुसार किसी भी नए रूट पर बस चलाने या पहले से संचालित बस को बंद करने से पहले अब मुख्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। फाइल जोनल मैनेजर के माध्यम से मुख्यालय भेजनी होगी और तभी बसों के संचालन में बदलाव संभव होगा। अब तक यह देखा जा रहा था कि मुख्य प्रबंधक अपनी सुविधा अनुसार नई बसें शुरू कर रहे थे या बिना किसी पूर्व सूचना के संचालित बसों को बंद कर देते थे।
न्यायालयों के पारित निर्णयों की पालना में देरी पर सख्ती
वहीं रोडवेज एमडी ने न्यायालयों के पारित निर्णयों की पालना में देरी पर नाराजगी जताई है। इसको लेकर सभी मुख्य प्रबंधकों, इकाई प्रबंधकों को तय समयावधि में निस्तारण करने के निर्देश दिए है।
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