सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को दी जमानत

मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को दी जमानत

पीठ ने मुकदमे की सुनवाई में शुरू होने में देरी का आधार मानते हुए बालाजी की याचिका स्वीकार की।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और याचिकाकर्ता की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद पूर्व मंत्री की जमानत याचिका मंजूर की। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने मुकदमे की सुनवाई में शुरू होने में देरी का आधार मानते हुए बालाजी की याचिका स्वीकार की। मद्रास उच्च न्यायालय ने  28 फरवरी को और उससे पहले सत्र न्यायालय ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय में राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। बालाजी को ईडी ने 14 जून 2023 को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ तमिलनाडु परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों, ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं का आरोप है। ईडी ने इसी से जुड़े धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अनियमितताओं का यह मामला कथित तौर पर 2011 से 2015 की अवधि में उनके परिवहन मंत्री के कार्यकाल के दौरान का है। 

Tags: court

Post Comment

Comment List

Latest News

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गांधी वाटिका के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार: दिलावर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गांधी वाटिका के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार: दिलावर
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत गांधीवादी होने और गांधी परिवार के निष्ठावान होने का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे 
मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए सात लाख युवाओं ने किया आवेदन
CET Exam: 4 पारियों में सम्पन्न हुआ एग्जाम, 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आज़मा रहे भाग्य
कांग्रेस-झामुमो सरकार ने भ्रष्टाचार में जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया: भजनलाल शर्मा
तिब्बत में चीन की भारी सैन्य तैयारी से भारत को बड़ा खतरा
सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत के दुश्मनों को हिलाकर रख दिया: पीएम मोदी
अब बलिया में रेलवे ट्रैक पर मिला पत्थर