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Read More... सावधान! शर्म नहीं करें, सतर्क रहें, जानकारी साझा करें और साइबर धोखाधड़ी से बचें
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दैनिक नवज्योति की साइबर अपराधों के खिलाफ मुहिमडिजिटल फ्रंटियर, साइबर शील्ड बाल विवाह अपराध और सामाजिक अभिशाप
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तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट के तत्वावधान में गुरुवार को तहसील कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरिया ने बाल विवाह को अपराध एवं सामाजिक अभिशाप बताते कहा कि भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू किया गया है, जिसमें लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वे विवाह योग्य नहीं है। 