सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : सफाई कर्मियों की मौत पर मिलेगा 30 लाख मुआवजा, जानें पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मैला ढोने और नालों की सफाई के कारण होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का उसका आदेश पुराने मामलों पर भी लागू होगा।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मैला ढोने और नालों की सफाई के कारण होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का उसका आदेश पुराने मामलों पर भी लागू होगा, यदि उनमें अभी तक मुआवजा तय नहीं हुआ है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने अक्टूबर 2023 के ‘बलराम’ मामले में ऐसी मौतों के लिए मुआवजे की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी थी। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन के बाद आया है।
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