बजट 2026-27: विदेशी टूर पर टीसीएस घटाकर 2% किया
टीसीएस में बड़ी राहत, कर नियमों में बदलाव
सरकार ने एलआरएस और पैकेज टूर पर टीसीएस 2% किया, श्रम ठेकेदार टीडीएस नियम बदले, रिवाइज्ड रिटर्न की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च की, करदाताओं को शिक्षा, इलाज, विदेश यात्रा राहत।
नई दिल्ली। उन्होंने विदेशी भ्रमण के लिए पैकेज टूर की योजनाओं की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की जो इस समय पांच प्रतिशत और 20 प्रतिशत है।
विदेशों से धन भेजने पर अब 2% टीसीएस
उन्होंने विदेशों से धन भेजने की उदार योजना (एलआरएस) में टीसीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है जिससे शिक्षा, इलाज या सैर-सपाटे के लिए इस योजना के तहत सीमित धन को भेजना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन आपूर्ति की सेवाओं के मामले में श्रम की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को किए गये भुगतान पर ही टीडीएस की कटौती की जाएगी। कटौती की दर एक या दो प्रतिशत होगी।
रिवाइज्ड रिटर्न के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय
उन्होंने कर रिटर्न को संशोधित के लिए समय को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है और इसके लिए करदाता को छोटी फीस चुकानी पड़े। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले व्यक्तियों को पहले की तरह 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसी तरह ऐसे कारोबारी और ट्रस्ट 31 अगस्त तक की वर्तमान सीमा के अंदर ही रिटर्न भर सकेंगे। इन्हें ऑडिट की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होगी।

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