कांतारा मिमिक्री मामला : रणवीर सिंह पर दर्ज एफआईआर रद्द, बिना शर्त माफी मांगी
मंच पर फिल्म कांतारा के देवता के चित्रण की नकल की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ ‘कांतारा’ के लोक देवता की मिमिक्री मामले में दर्ज आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। अदालत ने उनके बिना शर्त माफीनामे को स्वीकार किया। शिकायत में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप था, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी, लेकिन कोर्ट ने राहत दे दी।
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ फिल्म कांतारा में दर्शाए एक लोक देवता की मिमिक्री (नकल) के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुँचाने के आरोपों के संबंध में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह मामला एक शिकायत के बाद शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिनेता रणवीर सिंह ने एक मंच पर फिल्म कांतारा के देवता के चित्रण की नकल की। इसने उनकी धार्मिक भावनाओं आहत हुई हैं।
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्न की एकल पीठ ने रणवीर सिंह के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें उन्होंने घटना के लिए बिना शर्त माफी मांगी और किसी भी अनजाने में किए इस कृत्य के लिए खेद व्यक्त किया।

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