जरांगे-हाके के आंदोलन से पहले मुंबई में सख्ती: प्रदर्शन सिर्फ आजाद मैदान में, मार्च और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रोक

छुट्टियों के दिन प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

जरांगे-हाके के आंदोलन से पहले मुंबई में सख्ती: प्रदर्शन सिर्फ आजाद मैदान में, मार्च और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रोक
मराठा और ओबीसी आरक्षण आंदोलनों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में विरोध प्रदर्शनों के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं। नए नियमों के तहत सभी प्रदर्शनों को केवल आजाद मैदान तक सीमित कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, रैलियों, भारी वाहनों के प्रवेश और छुट्टियों के दिन प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण की अलग-अलग मांगों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच प्रदेश की राजधानी में नये नियम लागू किए हैं और इसके तहत सभी विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ आज़ाद मैदान तक सीमित कर दिये गये हैं तथा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, बड़े मार्च एवं भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। गृह विभाग की यह सख्त कार्रवाई मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता लक्ष्मण हाके की चेतावनियों के बाद हुई है। जरांगे ने 29 अगस्त से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है, जबकि हाके ने एक सितंबर को मुंबई तक एक जवाबी मार्च निकालने का आह्वान किया है।

दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए एकमात्र अधिकृत जगह घोषित किया गया है, जिसकी सीमाएं तय कर दी गयी हैं (बॉम्बे जिमखाना, बीएमसी मुख्यालय, हजारीमल सोमानी मार्ग और मेट्रो रेल परियोजना क्षेत्र)। विरोध प्रदर्शन केवल कामकाजी दिनों में सुबह नौ बजे से शाम छह बजे के बीच ही किये जा सकते हैं। सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, जिससे जरांगे के शनिवार के कार्यक्रम में तत्काल बाधा आ गयी है। आज़ाद मैदान में हर प्रदर्शन में अधिकतम 5,000 प्रदर्शनकारियों के जुटने की अनुमति है। रैलियां, जुलूस, अनिश्चितकालीन धरना और कार्यक्रम स्थल पर रात भर रुकने पर स्पष्ट रूप से रोक है।

विरोध प्रदर्शन वाले इलाके में भारी परिवहन वाहनों, ट्रैक्टरों, बैलगाड़ियों, जानवरों और 9 गुणा 6 फीट से बड़े बैनर ले जाने पर रोक है। जैसे-जैसे दोनों गुट महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से समर्थकों को जुटाने की तैयारी कर रहे हैं और तनाव बढ़ रहा है, राज्य प्रशासन ने संकेत दिया है कि नये निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत सीधे कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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