मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बिल्डरों को राहत, 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत पेनल्टी माफ
छह माह बाद आवेदन करने पर निर्धारित शास्ति की दोगुनी राशि देनी होगी
जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी इकाइयों का निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं होने की स्थिति में विकासकर्ताओं को राहत देते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, 31 अगस्त 2026 तक परियोजना की निर्माण अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत शास्ति में छूट दी जाएगी। निर्धारित अवधि के बाद छह माह तक अवधि बढ़ाने पर प्रति यूनिट 2 हजार रुपए, एक वर्ष तक 5 हजार, दो वर्ष तक 10 हजार और तीन वर्ष तक 15 हजार रुपए शास्ति देय होगी। यह शास्ति परियोजना में स्वीकृत कुल ईडब्ल्यूएस और एलआईजी इकाइयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। छह माह बाद आवेदन करने पर निर्धारित शास्ति की दोगुनी राशि देनी होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन परियोजनाओं में भूमि रूपांतरण हो चुका है, लेकिन पट्टा विलेख, लीज-डीड या ले-आउट प्लान जारी नहीं हुआ है, वहां आदेश जारी होने की तारीख से छह माह में आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके बाद योजना की छूट का लाभ नहीं मिलेगा और उस समय लागू अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के प्रावधान लागू होंगे।

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