सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को लेकर अहम टिप्पणी, रुके हुए बिलों पर 3 महीने में लें निर्णय
बिल को मंजूरी देने में देरी हो रही है
संविधान के आर्टिकल 201 में कहीं भी टाइमफ्रेम का जिक्र तक नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि किस समय सीमा में किसी बिल को मंजूरी देनी है।
नई दिल्ली। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि वे चुनी हुई सरकार के बिलों को अनिश्चितकाल तक के लिए नहीं रोक सकते। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को लेकर भी अहम टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी बिल को तीन महीने से ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। अगर बिल को मंजूरी देने में देरी हो रही है, उसका कारण बताना भी अनिवार्य है।
संविधान के आर्टिकल 201 में कहीं भी टाइमफ्रेम का जिक्र तक नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि किस समय सीमा में किसी बिल को मंजूरी देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा देकर एक मिसाल जरूर दे दी है कि आने वाले दूसरे मामलों के लिए यह एक उदाहरण बन गया है।
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