कुत्तों के काटने पर राज्य सराकर देगी मुआवजा : खाना खिलाने वाले लोग भी होंगे जिम्मेदार, भावुकता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
चिंता इंसानों की सुरक्षा की भी होनी चाहिए
अदालतने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग भी जिम्मेदार होंगे और सवाल उठाया कि उन्हें घर में क्यों नहीं रखा जाता।
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में बढ़ते कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 13 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि कुत्ते के काटने से घायल या मृत बच्चे-बुजुर्गों के मामले में राज्य सरकार मुआवजा देगी।
अदालतने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग भी जिम्मेदार होंगे और सवाल उठाया कि उन्हें घर में क्यों नहीं रखा जाता। अदालत ने भावुकता पर फटकार लगाते हुए कहा कि चिंता इंसानों की सुरक्षा की भी होनी चाहिए।
Tags: dog
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