पेंशनर्स से शीघ्र सत्यापन की अपील, सत्यापन के बाद पुनः प्रारंभ होगी पेंशन : अविनाश गहलोत
मोबाइल एप के माध्यम से किया जाने वाला सत्यापन पूर्णतः निःशुल्क
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों से वार्षिक सत्यापन शीघ्र कराने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशनर की पेंशन बंद नहीं की गई। सत्यापन के अभाव में यदि पेंशन का भुगतान रोका गया है तो वार्षिक सत्यापन पूर्ण होते ही पेंशन पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी।
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों से वार्षिक सत्यापन शीघ्र कराने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशनर की पेंशन बंद नहीं की गई है। सत्यापन के अभाव में यदि पेंशन का भुगतान रोका गया है तो वार्षिक सत्यापन पूर्ण होते ही पेंशन पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र पेंशनर्स को नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराने की है। विभाग निरंतर ऐसी प्रक्रियाएं अपनाता है, जिससे पेंशनर्स को बिना किसी परेशानी के सुगमता से पेंशन मिलती रहे। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों को प्रति वर्ष स्वयं का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह सत्यापन कार्य 1 नवंबर से 31 दिसंबर की अवधि में किया जाता है। निर्धारित समय में सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है, लेकिन सत्यापन के बाद रोकी गई पेंशन पुनः चालू हो जाती है।
सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि लाभार्थी घर बैठे एंड्रॉयड मोबाइल पर राजस्थान सामाजिक पेंशन तथा आधार फेस आरडी एप के माध्यम से चेहरे की पहचान के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क अथवा ई-मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप (बायोमेट्रिक) के माध्यम से भी वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए ई-मित्र कियोस्क पर 50 रुपये तथा ई-मित्र प्लस केंद्र पर 10 रुपये शुल्क निर्धारित है, जबकि मोबाइल एप के माध्यम से किया जाने वाला सत्यापन पूर्णतः निःशुल्क है।

Comment List