curse
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... बाल विवाह अपराध और सामाजिक अभिशाप
Published On
By Jaipur
तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट के तत्वावधान में गुरुवार को तहसील कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरिया ने बाल विवाह को अपराध एवं सामाजिक अभिशाप बताते कहा कि भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू किया गया है, जिसमें लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वे विवाह योग्य नहीं है। 