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राजस्थान  जयपुर 

बैंक की अपील खारिज कर 58.93 लाख रुपए लौटाने के आदेश, उपभोक्ता की लापरवाही सिद्ध नहीं

बैंक की अपील खारिज कर 58.93 लाख रुपए लौटाने के आदेश, उपभोक्ता की लापरवाही सिद्ध नहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार साइबर ठगी होने के तीन दिन के भीतर शिकायत करने पर बैंक संबंधित राशि उपभोक्ता को देने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही अदालत ने आईडीबीआई बैंक की अपील को खारिज कर एकलपीठ के उस आदेश को सही माना है, जिसमें एकलपीठ ने बैंक को ठगी की गई पूरी 58.93 लाख रुपए की राशि छह फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने को कहा था।
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