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Read More... बैंक की अपील खारिज कर 58.93 लाख रुपए लौटाने के आदेश, उपभोक्ता की लापरवाही सिद्ध नहीं
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By Jaipur PS
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार साइबर ठगी होने के तीन दिन के भीतर शिकायत करने पर बैंक संबंधित राशि उपभोक्ता को देने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही अदालत ने आईडीबीआई बैंक की अपील को खारिज कर एकलपीठ के उस आदेश को सही माना है, जिसमें एकलपीठ ने बैंक को ठगी की गई पूरी 58.93 लाख रुपए की राशि छह फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने को कहा था। 