कनाडा ने इमिग्रेशन नियमों में की बढ़ोतरी, अधिकारियों को वर्क परमिट रद्द करने का मिला अधिकार  

उपकरणों में निवेश जारी रखेगा

कनाडा ने इमिग्रेशन नियमों में की बढ़ोतरी, अधिकारियों को वर्क परमिट रद्द करने का मिला अधिकार  

रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीसी ने एक बयान में कहा कि आईआरसीसी हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने और कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की रक्षा के लिए प्रक्रियाओं में सुधार और उपकरणों में निवेश जारी रखेगा।

ओटावा। कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों को बढ़ा दिया है। बॉर्डर और इमिग्रेशन अधिकारियों को अब स्टडी और वर्क परमिट जैसे अस्थायी निवास दस्तावेजों को रद्द करने का अधिकार मिल गया है। ये बदलाव इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा ने लागू कर दिए हैं। ये बदलाव कनाडा गजट में प्रकाशित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीसी ने एक बयान में कहा कि आईआरसीसी हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने और कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की रक्षा के लिए प्रक्रियाओं में सुधार और उपकरणों में निवेश जारी रखेगा।

स्टडी और वर्क परमिट कब हो सकता है रद्द
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, झूठी जानकारी देता है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है या उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन और टेंपरेरी रेजिडेंट वीजा रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ खास स्थितियों, जैसे कि अगर परमिट धारक स्थायी निवासी बन जाता है या अगर दस्तावेज प्रशासनिक गलती के कारण जारी किया गया था, तो स्टडी और वर्क परमिट भी रद्द किए जा सकते हैं।

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