राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में संशोधन, टेक्सटाइल इकाइयों को मिलेगा पेरोल सब्सिडी का लाभ
नई पेरोल सब्सिडी की व्यवस्था लागू की गई
राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में संशोधन कर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई पेरोल सब्सिडी लागू की। टेक्सटाइल इकाइयों को कर्मचारियों के वेतन का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 8 हजार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन। यह लाभ पांच वर्ष तक दिया जाएगा।
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में संशोधन करते हुए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त विभाग (कर प्रभाग) की ओर से जारी आदेश के अनुसार योजना में टेक्सटाइल इकाइयों के लिए नई पेरोल सब्सिडी की व्यवस्था लागू की गई है।
संशोधन के तहत पात्र टेक्सटाइल उद्यमों को रोजगार आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत किसी पात्र कर्मचारी को दिए जाने वाले मासिक वेतन का अधिकतम 50 प्रतिशत तक रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन मिलेगा। यह राशि प्रति कर्मचारी अधिकतम 8 हजार रुपए प्रतिमाह तक होगी और पात्र इकाइयों को यह लाभ पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक दिया जाएगा।
इस सुविधा का लाभ उन्हीं उद्यमों को मिलेगा जो निर्धारित न्यूनतम रोजगार सीमा से कम से कम 2.5 गुना अधिक रोजगार सृजित करेंगे तथा रोजगार राजस्थान में ही सृजित और बनाए रखा जाएगा। साथ ही कर्मचारी उद्यम की स्थायी पेरोल पर होने चाहिए, उनका ईपीएफ या ईएसआई में पंजीकरण होना चाहिए और वे राजस्थान के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा योजना में सेवाक्षेत्र के उद्यमों के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम 5 वर्षों तक लागू रहेगा। संशोधनों का उद्देश्य राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

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