दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका : शाहरुख खान के खिलाफ दायर किया था केस, मांगा था 2 करोड़ का हर्जाना

यह मामला सुनने के लिए यह कोर्ट उचित फोरम नहीं 

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका : शाहरुख खान के खिलाफ दायर किया था केस, मांगा था 2 करोड़ का हर्जाना

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका खारिज कर दी। याचिका में वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और अन्य पर गलत चित्रण का आरोप था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए अनुपयुक्त फोरम बताया, हालांकि वानखेड़े को अन्य उचित फोरम में जाने की छूट दी गई।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की वह मानहानि याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अपने कथित गलत चित्रण को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और अन्य के खिलाफ केस दायर किया था। अदालत ने कहा कि यह मामला सुनने के लिए यह कोर्ट उचित फोरम नहीं है, हालांकि वानखेड़े को किसी अन्य उपयुक्त फोरम में जाने की छूट दी गई है।

वानखेड़े ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य से 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि सीरीज से उनकी और जांच एजेंसी की छवि को नुकसान पहुंचा है। मामला अभी अदालतों में लंबित होने के बावजूद इस पर वेब सीरीज बनाना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है।

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