दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय भंडारी मामले में फैसला सुरक्षित रखा, भगोड़ा घोषित
संजय भंडारी भगोड़ा घोषित, फैसला 16 फरवरी को
दिल्ली की राउज कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया। ईडी की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 16 फरवरी तय की।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए भगोड़ा घोषित कर दिया।
कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस केस में अब 16 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।
Related Posts
Post Comment
Latest News
31 Jan 2026 17:02:08
ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, गांव में नहीं पहुंच रही एम्बुलेंस।

Comment List