वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय का विवरण IFMS पर अपलोड करने के निर्देश, 7 अप्रैल तक रिपोर्ट अनिवार्य
आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय और बचत का विवरण IFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 31 मार्च 2026 तक के वास्तविक व्यय का सत्यापन कर 1 अप्रैल को अपलोड करना होगा।
जयपुर। वित्त (आय-व्ययक) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक व्यय का विवरण एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है, ऐसे में 31 मार्च 2026 तक राज्य सरकार के लेखों का आय-व्यय और बचत का विवरण (Excess/Saving Statement) तथा पुनर्विनियोजन आदेश (Re-appropriation Orders) महालेखाकार राजस्थान को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभागों को 1 अप्रैल 2026 को IFMS पोर्टल पर उपलब्ध 31 मार्च 2026 तक के वास्तविक व्यय का विभागीय लॉगिन के माध्यम से सत्यापन कर अपलोड करना होगा।
विभाग ने बताया कि इसके लिए एक्सेल फाइल उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें बीएफसी टाइप, हेड टाइप, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, ग्रुप हेड, ऑब्जेक्ट हेड, राजकोष के अनुसार व्यय तथा विभाग द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि सहित अंतिम व्यय का विवरण दर्ज करना होगा।
साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक की जाएं और यदि IFMS के बाहर कोई व्यय हुआ है तो उसका भी समायोजन किया जाए। विभागों को यह जानकारी 7 अप्रैल 2026 तक बजट विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

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