अगर नवजात शिशुओं की तस्करी की गई तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों को अतिरिक्त निर्देश दिए
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है।
नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी नवजात शिशु की तस्करी की जाती है, तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अगर कोई नवजात शिशु गायब होता है तो इसकी जवाबदेही अस्पताल की होगी।
यह आदेश तब दिया गया, जब अदालत ने उत्तर प्रदेश में बाल तस्करी के आरोपी 13 व्यक्तियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। साथ ही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में सभी आरोपी व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करना चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों को अतिरिक्त निर्देश भी दिए हैं, जिसमें उन से बाल अपहृत बच्चों से संबंधित मुकदमों की स्थिति की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है। अदालत ने तस्करों द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे की ओर भी ध्यान देने का आग्रह किया।

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