नई दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी रुकवाई तो भरना पड़ेगा जुर्माना : 8 मिनट फ्री, फिर 50 से 500 तक चार्ज

स्टेशन पर लगने वाले जाम की समस्या को कम होगी

नई दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी रुकवाई तो भरना पड़ेगा जुर्माना : 8 मिनट फ्री, फिर 50 से 500 तक चार्ज

रेल यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के पिक-अप एवं ड्रॉप-ऑफ (उतारने या बिठाने) के लिए आने वाले वाहनों पर बुधवार से नई शुल्क प्रणाली लागू करने जा रही है

नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के पिक-अप एवं ड्रॉप-ऑफ (उतारने या बिठाने) के लिए आने वाले वाहनों पर बुधवार से नई शुल्क प्रणाली लागू करने जा रही है जो आम लोगों की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है।

उत्तर रेलवे के आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि स्टेशन के अजमेरी गेट तरफ लागू होने वाली इस प्रणाली का उद्देश्य स्टेशन पर लगने वाले जाम की समस्या को कम करना, भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को पिकअप और ड्रॉप-ऑफ प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद करना है।

जानकारी के अनुसार किसी भी निजी गाड़ी या कैब के स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए रेलवे स्टेशन पर तीन लेन बनाई गईं हैं, जिनमें यात्रियों को केवल उतारने या बिठाने की सुविधा रहेगी। यात्रियों को छोड़ने या बिठाने के लिए आने वाले सभी वाहनों को पहले 8 मिनट के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन 8 मिनट से अधिक देरी होती है तो वह देरी जेब पर भारी पड़ने वाली है।

बताया गया है कि यदि आठ मिनट से 15 मिनट के बीच निकलने पर 50 रुपए, 15 मिनट से 30 मिनट के बीच दो सौ रुपए और 30 मिनट से अधिक रुकने पर 500 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि यात्रियों को लेने के लिए आने वाले वाहनों को सामान्य या वीआईपी पार्किंग में ही खड़ा करना होगा तथा पार्किंग की समय सीमा अनुसार निर्धारित शुल्क देकर जाना होगा।

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सूत्रों ने बताया कि पहले व्यावसायिक वाहनों से पिकअप और ड्रॉप पर बिना किसी समय सीमा के शुल्क लिया जाता था। अब, सभी वाहनों के लिए पहले आठ मिनट तक की छूट है। यदि व्यावसायिक वाहन आठ मिनट के भीतर यात्री को उतारकर बाहर चले जाते हैं तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

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यह पूछे जाने पर कि अगर कोई भारी सामान के साथ या बुजुर्ग यात्री को लेकर आता है और आठ मिनट में नहीं निकल पाता तो क्या होगा, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां आठ मिनट से अधिक समय लग सकता है, यात्रियों को स्लैब के मुताबिक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य या वीआईपी पार्किंग का विकल्प भी उपलब्ध है जिसके लिए निर्धारित पार्किंग शुल्क देना होगा।

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रेलवे की यह शुल्क प्रणाली को लेकर आम लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। लोगों का मानना है कि आरंभिक सीमा आठ मिनट बहुत ही कम है। अन्य स्टेशनों पर लागू इसी प्रकार की प्रणाली में अक्सर टोल गेट पर वाहनों की भीड़ के कारण निकलने में देरी हो जाती है और खामख्वाह पैसा भरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि आठ मिनट की सीमा को 15 मिनट और 15 मिनट की सीमा को 30 मिनट करना चाहिए। इसी प्रकार 30 मिनट की सीमा को कम से कम 45 मिनट करना चाहिए।

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