अब पाकिस्तान के आम लोग घर में पाल सकते हैं शेर, चीता और टाइगर, 50,000 रुपए देकर लेना होगा लाइसेंस

कैबिनेट ने 1974 के वन्यजीव अधिनियम में संशोधन किया

अब पाकिस्तान के आम लोग घर में पाल सकते हैं शेर, चीता और टाइगर, 50,000 रुपए देकर लेना होगा लाइसेंस

आपने अधिकतर कुत्ते, बिल्ली, और बंदर ही पालते हुए देखा होगा, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग अपने घरों में शेर, चीता, और टाइगर जैसे जानवर भी पाल सकते हैं

इस्लामाबाद। आपने अधिकतर कुत्ते, बिल्ली, और बंदर ही पालते हुए देखा होगा, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग अपने घरों में शेर, चीता, और टाइगर जैसे जानवर भी पाल सकते हैं। पाकिस्तान ने यह अजीबो-गरीब नियम जारी कर दिया है। इस नियम के लिए देश के कैबिनेट ने 1974 के वन्यजीव अधिनियम में संशोधन किया है। पाकिस्तान के लोग 50,000 रुपए देकर जानवरों को पालने का लाइसेंस ले सकते हैं। 

हालांकि शहरों के बीच बने घरों में जानवरों को नहीं पाला जा सकेगा। कैबिनेट के फैसले से जानवरों की देखभाल के नियमों में बदलाव हुए हैं। साथ ही जंगलों की सुरक्षा के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। पंजाब की मरियम नवाज के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि लोग पहले भी इन जानवरों को पाल रहे थे, लेकिन पिछले 70 सालों से ऐसे जानवरों को पालने का कोई नियम नही था। अब पाकिस्तान सरकार ने ये कानून भी बना दिया है।

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