सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जीआरएपी-4 लागू करने में क्यों की देरी 

प्रदूषण को लेकर क्या उपाय किए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जीआरएपी-4 लागू करने में क्यों की देरी 

कोर्ट ने कहा कि यदि एक्यआई 400 से नीचे भी आता है, तो भी जीआरएपी-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अदालत की अनुमति इसे वापस नहीं लिया जाएगा। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जीआरएपी-4 लागू करने में देरी क्यों की गई। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताएं कि उसने प्रदूषण को लेकर क्या उपाय किए। 

कोर्ट ने कहा कि यदि एक्यआई 400 से नीचे भी आता है, तो भी जीआरएपी-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अदालत की अनुमति इसे वापस नहीं लिया जाएगा। 

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