दिल्ली में प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- विरोध के नाम पर जगह पर नहीं कर सकते कब्जा, प्रदर्शन करने वाले लें जिम्मेदारी
कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों में करोड़ों का नुकसान
नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी स्थान पर प्रदर्शन के नाम पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन दूसरे प्रदर्शनकारियों के लिए भी जगह उपलब्ध रहनी चाहिए।
अदालत व्यापारिक संगठनों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें प्रदर्शनों के कारण दुकानों के बंद रहने और आर्थिक नुकसान की शिकायत की गई है। व्यापारियों के वकील ने बताया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास करीब 50 लाख लोग रहते हैं और कनॉट प्लेस में भी कारोबार प्रभावित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से संबंधित प्रदर्शन के आयोजकों को भी मामले में पक्षकार बनाने को कहा। केंद्र की ओर से पेश तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शन का आह्वान करने वालों को उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

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