सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन : सिर्फ याचिकाकर्ता को एसआई परीक्षा में शामिल करने के आदेश, कहा- परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा परिवर्तन

यह आदेश अदालत नहीं आने वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन : सिर्फ याचिकाकर्ता को एसआई परीक्षा में शामिल करने के आदेश, कहा- परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा परिवर्तन

कोर्ट ने एसआईए प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश में संशोधन करते हुए राहत सिर्फ याचिकाकर्ता तक सीमित कर दी। कोर्ट ने परीक्षा तय समय पर कराने के निर्देश दिए। आरपीएससी ने 7.7 लाख अभ्यर्थियों और व्यवस्थागत चुनौतियों का हवाला दिया था। पहले 713 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईए प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की 5 और 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों के दायरे को सीमित करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ता को ही परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज मल मीणा की ओर से दायर याचिका में आरपीएससी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परीक्षा तय समय पर ही ली जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश अदालत नहीं आने वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि भर्ती परीक्षा में करीब 7.7 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं साल 2021 की भर्ती प्रक्रिया के कई अभ्यर्थियों ने वर्तमान परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे में इन्हें अनुमति देने से पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे 713 अभ्यर्थियों को पहले की परीक्षा में शामिल कर उनके प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह परीक्षा 41 शहरों के 1173 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। ऐसे में इतने बड़े स्तर अंतिम समय में इतने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को समायोजित करना गंभीर चुनौती पैदा करेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले कोर्ट ने ओवरएज हो चुके याचिकाकर्ता और उस जैसे अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश देते हुए परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था।

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