महंगी गाडियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों की ठगी : हाईकोर्ट ने नहीं दी आरोपी को जमानत, खारिज की याचिका
निवेशक को महंगी कार देने का आश्वासन दिया
निवेश घोटाले के आरोपी बंशीलाल को राहत नहीं मिली। राजस्थान हाईकोर्ट ने महंगी कार और हाई रिटर्न का लालच देकर करीब 15 करोड़ की ठगी के मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 250 निवेशकों से ठगी और डिजिटल करेंसी के जरिए रकम जुटाने को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार किया।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने निवेशकों को महंगी गाडियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी बंशीलाल को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश बंशीलाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जमानत याचिका में कहा गया कि उसने किसी प्रकार की ठगी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर व्यापार करना अपराध नहीं है। इस व्यापार से उसे करीब 2.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे उसने खुर्दबुर्द नहीं किए हैं। इसके अलावा वह 7 माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता विजय सिंह यादव ने कहा कि आरोपी ने निवेशक को महंगी कार देने का आश्वासन दिया और करीब 250 लोगों से 15 करोड़ रुपए प्राप्त किए। डिजीटल करेंसी बनाई और ऑनलाइन करीब 5 करोड़ रुपए प्राप्त किए। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए।

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