चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा जेल

अभिनेता को बकाया राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए

चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा जेल
अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए 3 महीने की सजा काटने का निर्देश। कोर्ट ने कहा कि कई अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने बकाया भुगतान संबंधी वादे पूरे नहीं किए।

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें 3 महीने की सजा काटने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि अभिनेता को बकाया राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने बार-बार किए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया।

यह मामला मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज कराए गए चेक बाउंस केस से जुड़ा है। अदालत ने पाया कि राजपाल यादव ने कंपनी का बकाया चुकाने के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपये किस्तों में देने का वादा किया था, लेकिन तय शर्तों का पालन नहीं किया। इससे पहले मई 2024 में सेशंस कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने समझौते की संभावना को देखते हुए सजा पर रोक लगा दी थी और मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा गया था। हालांकि समझौता नहीं हो सका।

इसी वर्ष फरवरी में भी हाईकोर्ट के निर्देश पर राजपाल यादव ने जेल में आत्मसमर्पण किया था। बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर उन्हें अंतरिम राहत मिली थी, लेकिन शेष भुगतान नहीं होने के कारण अदालत ने अब उनकी सजा बहाल करते हुए तीन महीने जेल भेजने का आदेश दिया।

 

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