बिजयनगर रेप एवं ब्लैकमेल कांड : आठ आरोपियों के खिलाफ 895 पेज का आरोप-पत्र पेश

5 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल 

बिजयनगर रेप एवं ब्लैकमेल कांड : आठ आरोपियों के खिलाफ 895 पेज का आरोप-पत्र पेश

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि बिजयनगर थाना पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट-1 में आरोप-पत्र और चालान पेश किया।

अजमेर। बिजयनगर में स्कूली छात्राओं से रेप एवं ब्लैकमेल कांड के मामले में पुलिस ने गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट-1 में 8 आरोपियों के खिलाफ  895 पेज का आरोप-पत्र और उसका निचोड़ 44 पेज की चार्जशीट के रूप में पेश किया। वहीं दूसरी ओर मुकदमे में पकडे गए 5 नाबालिगों के खिलाफ जूवेनाइल जस्टिस कोर्ट में आरोप-पत्र पेश किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि बिजयनगर थाना पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट-1 में आरोप-पत्र और चालान पेश किया। जबकि अन्य 5 नाबालिगों के खिलाफ  जूवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया है। इस मुकदमे में तीन नाबालिग पीड़िताएं हैं। प्रकरण के सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

ये हैं आरोपी
पुलिस ने न्यायालय में आरोपी अफराज उर्फ अफरान उर्फ जिब्राहिल, रेहान उर्फ रियान पुत्र चांद मोहम्मद, अमन उर्फ आमान पुत्र सफी मोहम्मद, जावेद अली उर्फ लाला पुत्र वाहिद रहमान, लुकमान उर्फ शोयब पुत्र मोहम्मद उस्मान, सोहेल मंसूरी उर्फ सोयल हुसैन पुत्र अनवर हुसैन, आशिक पुत्र राज मोहम्मद, करीम खां पुत्र मोहम्मद इदरिश के खिलाफ 895 पेज का आरोप-पत्र पेश किया है। उसमें से पुलिस ने 44 पेज की चार्जशीट भी पेश की है। आरोपियों को धारा 75(2), 78(2), 353(1)(ग), 64(1) बीएनएस व धारा 3/4, 7/8, 15, 11/12 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया।

ये हैं आरोप
नाबालिग लड़कियों का स्कूल जाते समय पीछा करना, कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराकर अश्लील बातें करना, धमकियां देकर जबरदस्ती कैफे में बुलाना, उनकी पसंद के कपड़े पहनने के लिए दबाव बनाना, शारीरिक शोषण और सेक्स के लिए दबाव डालना और अपनी सहेलियों से दोस्ती करवाने के लिए दबाव डालना, मुस्लिम धर्म के अनुसार रोजा रखने, नमाज एवं कलमा पढ़ने के लिए बाध्य करने, मुस्लिम संस्कृति के अनुसार बुरका पहनने के लिए बाध्य करने तथा मना करने पर घरवालों को जान से मारने की धमकियां देना, देह शोषण, मानसिक प्रताड़नाएं, सेक्सुअल हरेसमेंट करना एवं धोखे से बनाए गए उनके संदिग्ध फोटोज एवं वीडियो वायरल करने, जबरन धर्मान्तरण करना के लिए ब्लैकमेल एवं विवश करना। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल लोकेशन और आईपी एड्रेस खंगाले तो उसमें आरोपियों की ओर से पीड़िताओं के मोबाइल नम्बर पर कई बार सम्पर्क करना पाया गया। 

ये है मामला
बिजयनगर थाने में 15 फरवरी 2025 को एक नाबालिग ने मामला दर्ज कराया कि एक गिरोह (जिसमें लगभग 10-15 लड़के हैं) है जो नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फांस रहा है तथा उन्हें छोटे-छोटे खिलौने जैसे मोबाइल आदि प्रकार के लुभावने प्रलोभन देकर फंसा रहे हैं। उसके बाद एक और नाबालिग ने मामला दर्ज कराया था। फिर तीन लड़कियों के पिता ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों का रेप कर, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे और उनको जबरन कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मान्तरण के लिए विवश कर रहे थे। पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 

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